google.com, pub-7094467079818628, DIRECT, f08c47fec0942fa0 भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रति वर्ग मीटर बनाई गई भूमि की दर क्या है ? What is the rate of land made by Revenue Department Government of India per sq meter?

भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रति वर्ग मीटर बनाई गई भूमि की दर क्या है ? What is the rate of land made by Revenue Department Government of India per sq meter?

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भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रति वर्ग मीटर बनाई गई भूमि की दर क्या है ?



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 What is the rate of land made by Revenue Department Government of India per sq meter?






First list

कार्यालय, कलेक्टर, भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ बुलन्दशहर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -23 के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनिर्णय

प्रारूप-24

भूमि अधिग्रहण अधिनिर्णय

नियम-30 का उपनियम (3)

1- वाद संख्या एवं अधिनिर्णय का दिनांक 2- विभाग का नाम / अपेक्षित निकाय

महाप्रबन्धक (परियोजना) टी०एच०डी०सी० इण्डिया लि०/ एस०टी०पी०पी० खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर

3. अपेक्षित निकाय द्वारा पुनर्ग्रहण प्रारम्भ करने की तिथि

4- अधिनियम की धारा-4 (2) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

-

02.08.2019

का दिनांक: अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विवरणः

5.

ग्राम का नाम

क्र० सं०

धारा -19 ( 1 ) की अधिसूचना में प्रकाशित क्षे० (हे० में)

1. अधिसूचना / उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिग्रहीत क्षेत्रफल

1

नयावास नायसर

मजरा

0.3160

0.1427

2 3

4

0.1000

जावल

दशहरा खेरली

रूकनपुर

दॉवर

योगः

0.0490

5

0.0527

0.6604 हे0

अर्थात

1.632 एकड़

अधिनिर्णय में शामिल क्षेत्रफल का योग:

0.6604

अधिनिर्णय में शामिल किये जाने वाले सभी ग्रामों का कुल क्षेत्रफल

II. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान पूर्व अधिकरण / क्रय की गई भूमि।

III. विवादग्रस्त तथा सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित स्थगनादेशों के कारण वर्तमान अधिनिर्णय में कोई क्षेत्रफल, जो सम्मिलित न किया गया हो,

IV. अधिनिर्णय के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल

6

ग्राम / कस्बा

0.6604 हे0

नयावास मजरा नायसर, जावल, दशहरा खेरली, रूकनपुर

एवं दॉवर

खुर्जा

बुलन्दशहर

7-

परगना / तहसील

8- जिला


Second list

(2)

9. अधिनियम की धारा-11 (1) के अन्तर्गत

| अधिसूचना का विवरण

10- अधिसूचना के प्रकाशन / स्थानीय मुनादी की तिथि

11-

12-

अधिनियम की धारा-15(1) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की तिथि सुनवाई हेतु नियत तिथियां / आपत्ति निस्तारण

13.

अधिनियम की धारा-19 (1) के उद्घोषणा का विवरण

14. अधिनियम की धारा-19 (1) की उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि 15- भूमि जमींदारी / उन्मूलन के अन्तर्गत है:

16-

अपेक्षित निकाय द्वारा कब्जा लेने का दिनांक I. सामान्य अधिग्रहण की प्रत्याशा में हितबद्ध व्यक्तियों के साथ संधिपत्र के द्वारा

II. अधिनियम की धारा-38 (1) के अन्तर्गत

17-

18-

III. अधिनियम की धारा-40 (1) के अन्तर्गत

नाम / भूमि धारकों का नाम भूखण्ड संख्या तथा अधिग्रहण क्षेत्रफल

भूमि पर अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या तथा उनके हितों का प्रकार

19.

विक्रय विलेख का आलेख अथवा अधिनियम की धारा-11 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना की | तीन वर्ष पूर्व तक की विक्रय आकृति संलग्न की जाये।

संख्या:- 6342 / आठ / वि०पू०अ०अ० / कलेक्टर / बुलन्दशहर / 2020 दिनांक 15.07.2020, का ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा असाधारण राजकीय गजट में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15.07.2020

दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में दिनांक 16.07.2020 स्थानीय प्रकाशन / मुनादी का दिनांक 18.07.2020

-

संख्या-7020 / आठ - वि०भू०अ०अ० / कलेक्टर / बुलन्दशहर /2020, दिनांक 12.01.2021, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा असाधारण राजकीय गजट में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 12.01.2021

दैनिक अमर उजाला दिनांक: 13.01.2021 दैनिक जागरण दिनांक: 13.01.2021

हाँ

-

| नियमानुसार भूमि पर कब्जा प्राप्त कर टी०एच०डी०सी० | इण्डिया लि० को हस्तान्तरित किया जायेगा। -

प्रारूप-20 (क) एवं प्रारूप-23 पर पूर्ण विवरण संलग्न है।

-

निर्धारित अवधि के अन्दर ग्रामवार निष्पादित विकय पत्रों का पूर्ण विवरण प्रारूप-21 पर संलग्न है।


Third list



(3)

20. मूल्य

अधिनियम की धारा 26 के अनुसार बाजारू

क्र०सं०

ग्राम का नाम

सामान्य कृषि भूमि की दर ( मी०)

लिंक

मार्ग स्थित

नयावास

भूमि की दर ( प्रतिवर्ग मी०) 50 620.00

1

मजरा नायसर

जावल

रू0 500.00

2

दशहरा खेरली

रू0 560.00

50 560.00

3

4

रूकनपुर दॉवर

गुणांक 02 के अनुसार

50 720.00

5

रू0 420.00

21

1. गुणांक 01 जिससे शहरी क्षेत्र की बाजारू मूल्य को गुणा किया जाना है। अथवा गुणांक 02 जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बाजारू मूल्य को गुणा किया जाना है।

II.

बाजारू मूल्य को 02 गुणांक से गुणा करने पर निर्धारित दर से भूमि का कुल प्रतिकर

III. भवनों हेतु आगणित धनराशि IV. वृक्षों हेतु आगणित धनराशि

V. अन्य निर्माण / अन्य सम्पत्तियां जैसे बोरिंग, नलकूप इत्यादि जो भूमि पर अवस्थित होने हेतु आगणित धनराशि

VI. अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत नुकसान

22-

कुल प्रतिकर मूल्य (2) से (6)

23. अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत सोलेशियम के समतुल्य प्रतिकर मूल्य का 100 प्रतिशत

रू0 76,83,440.00

50 2,42,850.00

0 29,652.00

50 79,55,942.00

रू० 79,55,942.00

24-

कुल देय प्रतिकर (अंकों में)

25

i. अधिनियम की धारा-30 (3) के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रतिकर (अधिनियम की उपधारा 4(2) के अन्तर्गत बाजार मूल्य धनराशि रू० 38,41,720.00 पर सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक 02.08.2019 से कलेक्टर की अधिनिर्णय दिनांक 07.03.2021 या भूमि का कब्जा लेने की दिनांक तक

50 1,59,11,884.00

रू० 7,35,084.00

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